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स्कूल-कॉलेजों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बिक्री पर चलेगा प्रशासन का डंडा, अवैध नशे के कारोबार पर भी कसेगा शिकंजा


बागेश्वर। जनपद को नशामुक्त बनाने की दिशा में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अवैध मादक पदार्थों और तंबाकू उत्पादों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाने के संकेत दिए हैं। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय एन-कोर्ड (NCORD) समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी अपूर्वा पाण्डे ने स्पष्ट निर्देश दिए कि स्कूलों एवं कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू, गुटखा, पान मसाला सहित अन्य प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों तथा संबंधित विभागों को नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने पुलिस एवं आबकारी विभाग को निर्देशित किया कि एनडीपीएस तथा आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई को और अधिक प्रभावी बनाया जाए, ताकि अवैध नशे के कारोबार में संलिप्त तत्वों पर निर्णायक प्रहार किया जा सके। साथ ही उन्होंने संबंधित विभागों को जनपदभर में नशा मुक्ति के प्रति व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाकर समाज की सहभागिता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मेहरा ने बताया कि मई माह में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दो तथा आबकारी अधिनियम के तहत सात अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कोटपा (धूम्रपान निषेध) अधिनियम के तहत 75 व्यक्तियों के चालान किए गए, जबकि औषधि निरीक्षक द्वारा आठ प्रतिष्ठानों का निरीक्षण भी किया गया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी अवैध नशे के कारोबार और तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा।
बैठक में अपर जिलाधिकारी एन.एस. नबियाल, औषधि निरीक्षक पूजा रानी, एसीएमओ अनुपमा हायांकि सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासन के इस सख्त रुख से स्पष्ट है कि जनपद में नशे के खिलाफ अब कार्रवाई और अधिक तेज एवं व्यापक स्तर पर संचालित की जाएगी।

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